सूरजपुर। चौकी बसदेई पुलिस के द्वारा बीते 11 जून 2025 को मवेशी तस्कर मोहम्मद रहीम, तनवीर व खलीद हुसैन निवासी सिंगरौली मध्यप्रदेश के कब्जे से 5 लाख 50 हजार रूपये कीमत 21 नग मवेशी सहित परिवहन में प्रयुक्त स्वराज माजदा वाहन जप्त कर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) (घ) एवं छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 के तहत कार्यवाही कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में मवेशी तस्करी का मुख्य सरगना मकसूद खान मौके से फरार हो गया था।
डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने फरार आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश चौकी प्रभारी को दिए थे। मामले की विवेचना के दौरान बसदेई पुलिस को मुखबीर व नई तकनीक के आधार पर आरोपी को जिला कोरिया में लुकछिप कर अपना ठिकाना बदलते रहने की जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा दबिश देकर आरोपी मकसुद खान पिता अब्दुल रसीद खान उम्र 48 वर्ष ग्राम बाना मसुरिया, थाना व जिला गढ़वा झारखण्ड को पकड़ा है। पूछताछ पर उसने पूर्व में पकड़े गए अपने साथियों के साथ मिलकर मवेशी तस्करी करना स्वीकार किया। मामले में पृथक से धारा 111 बीएनएस जोड़ी जाकर रेकी करने में प्रयुक्त एक स्कार्पियों वाहन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी बसदेई योगेन्द्र जायसवाल, प्रधान आरक्षक बालमुकुंद पांडेय, आरक्षक देवदत्त दुबे, निलेश जायसवाल, प्रेम सिंह, आदित्य यादव व अशोक केंवट सक्रिय रहे।
आरोपी मकसूद खान के विरूद्ध पूर्व में मवेशी तस्करी के मामले में थाना ओड़गी एवं चौकी वाड्रफनगर पुलिस के द्वारा भी चालानी कार्यवाही की गई है।